गाड़ी के थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के लिए FASTag होगा अनिवार्य, सरकार कर रही नियमों में बदलाव

FASTag Mandatory For Third-Party Insurance: 1 अप्रैल 2021 से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए गाड़ी पर फास्टैग को अनिवार्य किया जा रहा है।


FASTag Mandatory For Third-Party Insurance: केंद्र सरकार FASTag के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार ने हाल ही में टोल प्लाजा पर डिस्काउंट पाने के लिए FASTag के उपयोग को अनिवार्य किया था, अब सरकार इसे गाड़ियों के थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस (Third-Party Insurance) के लिए भी अनिवार्य करने जा रही है। इसके साथ ही 1 दिसंबर 2017 से पहले बिके चौपहिया वाहनों के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इन गाड़ियों के लिए अगले साल जनवरी से FASTag जरूरी होगा।


केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए गाड़ियों के थर्ड-पार्टी बीमा के लिए FASTag को अनिवार्य करने संबंधी नियम को 1 अप्रैल 2021 से लागू करने का आदेश दिया है। इसके बाद यदि आपके गाड़ी पर FASTag होने की स्थिति में ही उसका Third-Party Insurance किया जा सकेगा।


परिवहन मंत्रालय ने दिसंबर 2017 से पहले बिके पुराने वाहनों में भी फास्टैग को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है जो जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। इसके तहत अगले साल जनवरी से उन गाड़ियों पर भी फास्टैग जरूरी होदगा जिनका रजिस्ट्रेशन एक दिसंबर, 2017 से पहले हुआ था। 1 दिसंबर 2017 से पहले बिके पुराने वाहनों यानी M और N श्रेणी के मोटर वाहनों (four-wheelers) में FASTag को अनिवार्य करने का प्रस्ताव CMVR, 1989 में संशोधन के माध्यम से किया गया है। यह प्रस्ताव जनवरी 2021 से लागू होगा। मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना को अधिसूचित कर हितधारकों से कमेंट्स और सुझाव मांगे हैं।


नए नियमों के मुताबिक, नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में उन्हीं वाहनों को छूट मिलेगी, जिन पर FASTag लगा होगा। 1 सितंबर से लागू होने वाले इस नियम के मुताबिक, 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस लौटने पर टोल टैक्स में छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हीं गाड़ियों को जिन पर FASTag लगा होगा। अभी तक यह सुविधा सभी के लिए थी, लेकिन अब टोल टैक्स का कैश भुगतान करने वालों को यह छूट नहीं मिलेगी।


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