गोरखरपुर जिले अब कोरोना रोकथाम के किये जिला प्रशासन द्वारा नई प्रणाली लागू की जा रही है।
इस नए प्रणाली में छोटे से लेकर बड़े दुकानदारों व प्रतिष्ठानों तक सभी कर्मियों और दुकान मालिकों को कोरोना जांच कराना जरूरी होगा।
बिना करोना जांच कराएं दुकान नहीं खोल सकेंगे कोरोना जांच में टेस्ट निगेटिव आना जरूरी है।
जानकारी के मुताबिक, कोरोना जांच के बाद प्रमाण पत्र दुकान पर चस्पा करने होंगे। इसके लिए शहर के सभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना जांच के लिए कैंप भी लगाया जा रहा है।
इसे लेकर प्रशासन की ओर से शहर के सभी मोहल्ले और बाजारों में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
डीएम के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि संक्रमण को रोकने के लिए यह नई पहल की गई है।
अगर कोई दुकानदार या प्रतिष्ठान ऐसा नहीं करता है तो उसके दुकान को सीज किया जाएगा।
दुकान पर कोरोना जांच का प्रमाण पत्र चस्पा जरूर होना चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग का कहना है की प्रशासन की ओर से यह पहल शुरू की गई है। इससे काफी हद तक संक्रमण रुकेगा।
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