दुकानों का सामान सड़कों पर सजाने का कार्य न करें होगी कार्यवाही


           गोरखपुर :  कोरोना वायरस संक्रमण महामारी फैलने की वजह से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद से  चार चरणों में  31 मई तक  प्रधानमंत्री द्वारा  पूरे देश को लॉक डाउन की घोषणा की गई थी चौथे लाक डाउन के बाद कुछ किस्म की दुकान शर्तों के साथ खोलने की घोषणा की गई थी  जिलाधिकारी ने कपड़े ज्वैलर्स सहित अन्य दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए रोस्टरिंग के आधार पर दिन में कम से कम 4 बार सेनिटाइजर  कराते हुए दुकान खोलने की परमिशन दी थी वो भी वीना पास बनवाये क्यो की इसके पहले पास बनवाने के बाद ही दुकानों खोलने का परमिशन दिया गया था। उसी का निरीक्षण करने जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ सुनील गुप्ता शहर के विभिन्न क्षेत्रों रेती चौक, शाह मारूफ,  घंटाघर, रेती चौक-नखास चौक व बक्शीपुर तक पैदल गस्त करते हुऐ लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक एवं दुकानदारो को दुकान खोलने सम्बन्धित आवश्यक दिशा-निर्दश देते हुए कहा कि दुकान खोलने से पहले दुकान को हाइपोक्लोराइट सलूशन से सेनीटाइज करें दुकान पर आने वाले ग्राहकों को मास्क जरूर लगवाएं  दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का हर हालत में पालन किया जाए दुकान पर एक साथ पांच व्यक्तियों से अधिक ग्राहकों को किसी भी हालत में नहीं खड़े होने देना है इसका पालन सख्ती से दुकानदार कराएं अगर जांच करने पर किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो दुकान को सील कर दिया जाएगा इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से दुकानदार की होगी। साथ मे डीएम ने कहा कि अपने-अपने दुकानों का सामान अपने दुकानों पर ही रखें कोई भी दुकानदार दुकान का सामान बाहर निकाल कर सड़कों पर सजाने का कार्य न करें अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।


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