जिलास्तर के अधिकारियों पर मुख्यालय से बाहर जाने पर रोक

        गोरखपुर : कोविड -19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। कोई भी अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष बिना जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के बाहर नहीं होगा। कुछ अधिकारियों के बिना सूचना बाहर चले जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि को विभाजित पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन कार्यवाही कर रहा है।शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए विभिन्न स्थानों पर धार्मिकता की ड्यूटी भी लगायी जा रही है। ऐसी स्थिति में जनपदीय अधिकारियों को जनपद मुख्यालय पर रहना आवश्यक है। बिना किसी सूचना के कुछ अधिकारियों के बाहर चले जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। शासकीय व अशासकीय कार्य से मुख्यालय से जाने से पहले सभी जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कार्यालाध्यक्ष को बाहर जाने का पत्र या अवकाश प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को देना होगा। उनकी अनुमति के बाद ही वे मुख्यालय से बाहर होंगे।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी कार्यालयों और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से संकाय का प्रयोग करना है। आकस्मिक निरीक्षण पर बिना पूछे पाए जाने पर संबंधितित पर आप लगाए जाएंगे। संवेदनशील कार्यवाही भी हो सकती है किसी भी कार्यालय में 50 वर्ष से अधिक आयु और विभाजित -19 लक्षण वाले अधिकारियों, कर्मचारियों का कोविड -19 टेस्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर जरूर कराए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि
कार्यालय में प्रवेश द्वार के बाहर को विभाजित हेल्प डेस्क (निर्धारित संसाधनों सहित) अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा। कार्यालय आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्हें प्रवेश से पूर्व हाथ धोने या सैनिटरीज़ करने को कहा जाना चाहिए। 
 विभागीय बैठकों में फिजिकल डिस्टेसिंग सुनिश्चित करने के लिए कम से कम अधिकारियों को ही बुलाया जाएगा। सभा में मुख्य विकास अधिकारी या संबंधित अधिकारी केवल प्रतिभाग करें। उनकी अनुपस्थिति में ही प्रतिस्थानी अधिकारी बैठक में भाग लेंगे। बैठक से पहले और बाद में बैठक कक्ष को अनिवार्य रूप से सैनिटरीज़िंग होगा।


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