उक्त स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही हो रहा था

गोरखपुर : नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन द्वारा जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद के संभावित भीड़ वाले स्थलों पर भ्रमणशील रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले संस्थान/व्यक्तियों के विरूद्ध उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जा रहा है। जिसके क्रम में नगर मजिस्ट्रेट ने  रचित हास्पिटल दाउदपुर, पल्स हास्पिटल छात्रसंघ चौराहा,नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. आनन्द बंका, डाक्टर बेरी, गैस्ट्रो लीवर हास्पिटल का औचक निरीक्षण कर सोशल डिस्टेंसिंग की स्थिति को देखा। मौके पर उक्त स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही हो रहा था। नगर मजिस्ट्रेट ने उक्त हास्पिटल/डाक्टरों को नोटिस जारी कर तीन दिन के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि यदि समय से पक्ष प्रस्तुत नही करते है तो उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं में सील कर कार्यवाही की जायेगी।


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