यूपी में GST रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारी जांच के दायरे में, होगी कार्रवाई

\उत्तर प्रदेश में जीएसटी रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों को जांच के दायरे में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वाणिज्य विभाग के अफसर ऐसे व्यापारियों को चिह्नित कर उनसे अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल कराएंगे।
मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद वाणिज्य कर विभाग ने रिटर्न दाखिल कराने का विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है।
आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक के सभी महीनों के विभिन्न टर्नओवर के व्यापारियों के रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख इसी माह है।
सितंबर में पांच करोड़ से कम टर्नओवर के डीलर के रिटर्न दाखिल करने की तिथि मई की 15 सितंबर, जून  की 25 सितंबर और जुलाई  की 30 सितंबर है।
इस प्रकार इन महीनों के लिए सितंबर में रिटर्न दाखिल किया जाना है। इसलिए व्यापारियों से अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल कराया जाएगा।उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान जीएसटी में व्यापारियों को चिह्नित कर उनसे रिटर्न दाखिल कराने को कहा है।इसके आधार पर यह भी देखा जाएगा कि कितने व्यापारियों ने जीएसटी के दायरे में आने के बाद भी पंजीकरण नहीं कराया है।यह भी पता लगाया जाएगा कि कम टर्नओवर दिखाकर कितने व्यापारी जीएसटी में रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं।ऐसे व्यापारियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके आधार पर जीएसटी में राजस्व बढ़ाया जाएगा।


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