दहेज के लिए पत्‍नी को मार डालने वाले पति को आजीवन कारावास                                                        

          महराजगंज : कोल्हुई क्षेत्र में हुई दहेज हत्या के चार साल पुराने मामले में अपर सत्र/त्वरित न्यायाधीश प्रथम नीरज कुमार बक्शी की अदालत ने पति को दोषी करार दिया है। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
दहेज हत्या का मामला कोल्हुई क्षेत्र के ग्राम सभा खैरा टोला भगड़वा का है। फरेंदा क्षेत्र के पोखरभिंडा गांव निवासी सनोहर ने कोल्हुई थाना में अक्तूबर 2016 को एफआईआर दर्ज कराया था कि उसकी बेटी का विवाह छह साल पहले खैरा टोला भगड़वा निवासी उमेश पुत्र श्रीराम के साथ किया था। विवाह के बाद से ही उमेश ने दहेज में एक लाख रुपये की मांग करते हुए उसकी बेटी का उत्पीड़न करने लगा।
6 अक्तूबर 2016 को उसकी बेटी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। पुलिस विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता मिथिलेश कुमार पांडेय ने इस केस में सात गवाहों की गवाही व 10 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से पहले सिर पर चोट के 13 निशान को लेकर बहस के दौरान जिरह कर शासकीय अधिवक्ता ने दहेज हत्या के लिए दोषी पति उमेश के लिए कोर्ट से कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की।
अपर सत्र/त्वरित न्यायाधीश प्रथम नीरज कुमार बक्शी ने पत्रावली में दर्ज साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर दहेज हत्या के आरोपी उमेश को धारा 498ए में तीन साल का सश्रम कारावास, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 304 बी. आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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