सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्राइवेट TV चैनलों के लिए अडवाइजरी जारी की

दिल्ली : नई एडवाइजरी में कहा कि केबल TV नेटवर्क रेग्युलेशन ऐक्ट 1995 के तहत अर्द्धसत्य या किसी की मानहानि करने वाली सामग्री का प्रसारण नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति या ग्रुप के खिलाफ झूठे आरोप न मढ़े


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