विद्युत चोरी करते पाए जाने पर 21 उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा

         गोरखपुर : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के निर्देशानुसार विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता ई. यदुनाथ राम के निर्देश पर दुर्गाबाड़ी पावर हाउस के हाईलॉस जेटेपुर उत्तरी फीडर पर स्थित हुमायूंपुर उत्तरी हड़हवा फाटक एवं चक्सा हुसैन में मॉर्निंग रेट  अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान टीम ने एक 11 लोगों द्वारा कटिया लगाकर सीधे विद्युत चोरी करते पाए गए, दो उपभोक्ताओ द्वारा मीटर में छेड़छाड़ करके विद्युत चोरी तथा तीन अन्य विद्युत संयोजनो पर स्थापित मीटर में 12500 यूनिटी स्टोर पाई गई । ऐसे कुल 21 मामलों में बिजली विभाग ने भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत एंटी पावर थेफ्ट थाने पर विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया है । अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम ने बताया कि चेकिंग के दौरान 86 बकायेदारों का मौके पर विद्युत विच्छेदित किया गया तथा कुल 48.11 लाख रुपये की राजस्व की वसूली की गई।
कार्रवाई के दौरान उपखंड अधिकारी इंजीनियर नीरज दुबे सहायक अभियंता (मीटर) इंजीनियर धीरेश कुमार अवर अभियंता श्याम सिंह नूर आलम देवेंद्र प्रसाद पांडे जेएमटी बृजेश त्रिपाठी एवं विजिलेंस की टीम ने प्रातः 6 बजे ही मॉर्निंग रेड अभियान चलाया।
अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम ने कहा कि उपभोक्ताओं से अपील है कि मीटर के साथ किसी के बहकावे में आकर अथवा स्वतः कम विद्युत बिल आने के लालच में आकर विद्युत मीटर के साथ की गई छेड़छाड़ की लिखित रूप से स्वतः घोषणा अधिशासी अभियंता कार्यालय में कर सकते हैं उपभोक्ता के ऐसा करने से उपभोक्ता के विरुद्ध विद्युत चोरी की कोई भी एफआईआर विद्युत विभाग द्वारा दर्ज नहीं की जाएगी और इस कार्रवाई को सार्वजनिक भी नहीं किया जाएगा।


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