अपर जिलाधिकारी ने 29 दुकानदारों के खिलाफ लगाया 7 लाख 71 हजार का अर्थदंड

डॉ0 एस0 चंद्रा

     गोरखपुर : आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने कमर कसते हुए इनके खिलाफ भारी अर्थदंड लगाने के लिए कोर्ट में सिफारिश की गई । अपर जिलाधिकारी (नगर) राकेश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने 29 खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध 771000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।

अभिहित अधिकारी कुमार गुंजन ने बताया कि सरसों का तेल, अरहर की दाल ,पेठा ,भैंस का दूध खोया, बर्फी, किसमिस, क्रीम रोल रोस्टेड ब्रांड ,नमकीन, भुना चना, केला चिप्स, अमावट, नमकीन, आयोडीन युक्त नमक ,छेने की मिठाई, आटा, बेसन का लड्डू ,शुद्ध फलाहारी समेत अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित करके प्रयोगशाला के लिए जांच हेतु भेजा गया था ऐसे 29 खाद्य कारोबारियों के नमूने लिए गए । जिन पर अर्थदंड लगाया गया जिसमें से चौरी चौरा के खलील के यहां से सरसों तेल का नमूना लिया गया था उन पर ₹50000 जुर्माना लगा है,दुर्गाबाड़ी में सौ

सुएब के प्रतिष्ठान से सरसों का तेल का नमूना लिया गया इन पर 50 हजार जुर्माना, शीतला माता मंदिर के सामने चौराहिया गोला से विवेक कुमार गुप्ता की दुकान से सरसों का तेल के नमूने लिए गए थे इनके ऊपर ₹50000 का जुर्माना लगाया गया है इस प्रकार 29 खाद्य कारोबारियों के नमूने लिए गए थे । जिन पर 771000 रुपये का अर्थ दंड लगाया गया है उन्होंने खाद्य कारोबारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ विभाग अब कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इनके ऊपर अधिक से अधिक जुर्माना लगाने की सिफारिश की जाएगी उन्होंने कहा कि जिन खाद्य कारोबारी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वह अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा ले अन्यथा उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। विभाग समय-समय पर खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला हेतु जांच के लिए भेजा जाता है।

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