21 खाद्य पदार्थ दुकानदारों के खिलाफ लगाया 7 लाख 59 हजार का अर्थदंड

डॉ0 एस0 चंद्रा

      गोरखपुर : आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा लगातार खाद्य पदार्थों की चेकिंग की जाती है जिनके नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला के लिए जांच हेतु भेजा जाता है उसी क्रम में अपर जिलाधिकारी (नगर) द्वारा 21 खाद कारोबारियों के विरुद्ध ₹759000 का अर्थदंड लगाया गया है । अभिहित अधिकारी कुमार गुंजन ने बताया कि 21 खाद कारोबारियों के नमूने लेकर जांच हेतु भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट आने पर इनके खिलाफ न्यायिक निर्णायक अधिकारी अपर जिलाधिकारी (नगर) की कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा किया गया था। ऐसी 21 खाद कारोबारियों के खिलाफ अपर जिलाधिकारी (नगर) मजिस्ट्रेट ने इनके खिलाफ ₹759000 का अर्थदंड लगाया गया है निर्माता राधेश्याम जयसवाल सूर्य विहार के यहां से नमकीन के नमूने लिए गए थे। नितेश आ पाया गया मिथ्या छाप पाया गया इन पर 200000 का जुर्माना लगा है इसी प्रकार धर्म नाथ तिवारी के यहां से नमकीन का नमूना लिया गया इन पर ₹40000 श्री राधा कृष्ण तिवारी कौड़ीराम के यहां से मोटी सेवई के नमूना लिया गया था इन पर ₹50000 ऐसी 21 कारोबारियों पर कुल 759000 रुपे का अर्थदंड लगाया गया है।

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