डॉ0 एस0 चंद्रा
लखनऊ : पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के लिए बड़ी खबर.
नामांकन के लिए सबको NOC की जरूरत नहीं.
NOC लेने वालों की सूची विभाग जारी करेगा.
NOC अनिवार्य वालों की सूची पोर्टल पर आएगी.
सबको एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं.
कई जिलाधिकारियों ने गलत निर्णय किए हैं.
ACS मनोज कुमार ने शासनादेश जारी किया.
जिलाधिकारियों के मनमाने आदेश रद्द किए गए.
एनओसी की अनिवार्यता के नियम बदले गए.
पंचायतीराज विभाग का बड़ा फैसला.
लाखों प्रत्याशियों का उत्पीड़न इस आदेश से रुकेगा.
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