डा०एस०चन्द्रा
लखनऊ : मुख्तार अंसारी (आई0एस0 191 गैंग का सरगना व एच0एस0 नं0 16बी) की अवैध रुप से अर्जित भूखण्ड व उस पर बनी 2 इमारतें व एक निर्माणाधीन भवन (कीमत 24 करोड रुपये) धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत जब्त कर ली गयी।
संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्र्तगत आज अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानउल्ला अंसारी निवासी दर्जी मोहल्ला युसूफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में मु0अ0सं0 55/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत है जो वर्ष 1988 से अपराध में लिप्त है तथा आई0एस0 191 गैंग का मुखिया है तथा थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर से बी श्रेणी का मजारिया एच0एस0 है जिसका एचएस नं0 16 बी है एवं इसके विरुद्ध कुल 49 आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त मुख्तार अंसारी के द्वारा आपराधिक क्रिया-कलापों में लिप्त रहकर अपराध से अर्जित किये गये अवैध धन से अपनी माता राबिया बेगम के नाम से जनपद मऊ नगर क्षेत्र मौजा खालसा उत्तर दक्षिणटोला में, आराजी नं0 870 रकबा 0-142हे0, आ0नं0 871 रकबा 0-154हे0, आ0नं0 872 0-231हे0, आ0नं0 873 0-150हे0 कुल रकबा 0-677हे0 दिनांक 21.01.2015 को क्रय किया गया था जो राबिया बेगम की मृत्यु के बाद वसीयत के अनुसार मुख्तार अंसारी के पुत्रों अब्बास व उमर के नाम से खतौनी में दर्ज है। उक्त भूखण्ड पर एक करोड़ का दो निर्मित भवन व 50 लाख का निर्माणाधीन भवन है। सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति फोर लेन रोड के किनारे है जिसकी कुल कीमत 24 करोड़ रुपये है। इस सम्पत्ति को धारा 14(1) गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्र्तगत जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा 07 जून 2021 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में तहसीलदार सदर/क्षेत्राधिकारी नगर व भारी पुलिस बल की उपस्थिति में जब्त की गयी है।
लखनऊ : मुख्तार अंसारी (आई0एस0 191 गैंग का सरगना व एच0एस0 नं0 16बी) की अवैध रुप से अर्जित भूखण्ड व उस पर बनी 2 इमारतें व एक निर्माणाधीन भवन (कीमत 24 करोड रुपये) धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत जब्त कर ली गयी।
संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्र्तगत आज अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानउल्ला अंसारी निवासी दर्जी मोहल्ला युसूफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में मु0अ0सं0 55/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत है जो वर्ष 1988 से अपराध में लिप्त है तथा आई0एस0 191 गैंग का मुखिया है तथा थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर से बी श्रेणी का मजारिया एच0एस0 है जिसका एचएस नं0 16 बी है एवं इसके विरुद्ध कुल 49 आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त मुख्तार अंसारी के द्वारा आपराधिक क्रिया-कलापों में लिप्त रहकर अपराध से अर्जित किये गये अवैध धन से अपनी माता राबिया बेगम के नाम से जनपद मऊ नगर क्षेत्र मौजा खालसा उत्तर दक्षिणटोला में, आराजी नं0 870 रकबा 0-142हे0, आ0नं0 871 रकबा 0-154हे0, आ0नं0 872 0-231हे0, आ0नं0 873 0-150हे0 कुल रकबा 0-677हे0 दिनांक 21.01.2015 को क्रय किया गया था जो राबिया बेगम की मृत्यु के बाद वसीयत के अनुसार मुख्तार अंसारी के पुत्रों अब्बास व उमर के नाम से खतौनी में दर्ज है। उक्त भूखण्ड पर एक करोड़ का दो निर्मित भवन व 50 लाख का निर्माणाधीन भवन है। सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति फोर लेन रोड के किनारे है जिसकी कुल कीमत 24 करोड़ रुपये है। इस सम्पत्ति को धारा 14(1) गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्र्तगत जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा 07 जून 2021 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में तहसीलदार सदर/क्षेत्राधिकारी नगर व भारी पुलिस बल की उपस्थिति में जब्त की गयी है।
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