आरटीओ के कागजात की वैधता 30 सितम्बर तक बढ़ी

डॉ0 एस0 चंद्रा

      गोरखपुर : केन्द्र सरकार ने मौजूदा कोविड-19 महामारी की वजह से मोटर व्हीकल दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। एआरटीओ श्याम लाल ने बताया कि फिटनेस, सभी तरह के परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या किसी भी संबंधित दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा। इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल होंगे, जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2021 के बाद खत्म हुई है या 30 सितंबर 2021 तक खत्म होनी है।

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